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MP में महिला से बदसलूकी के मामले में कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों से मांगा जवाब, जांच कमेटी गठित

दोनों कांग्रेस विधायकों ने आरोपों से इनकार किया है. सिद्धार्थ कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये आरोप निराधार हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ.

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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ | फेसबुक

नई दिल्ली: गुरुवार को मध्यप्रदेश के सतना जिले से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सर्राफ पर एक महिला ने गलत व्यवहार करने के मामले में मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उनसे जवाब तलब किया है. साथ ही कमलनाथ ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है.

दरअसल, गुरुवार को रेवाचनल एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला ने दावा किया था कि दो लोग (कांग्रेस विधायक) शराब के नशे में थे और उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे.

सागर के एसएचओ, जीआरपी ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा से भोपाल जाने वाली ट्रेन में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की सूचना मिली थी. ट्रेन में पुलिस अधिकारियों को भेजा गया था. सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफ नाम के दो आरोपी हैं, जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है.

उधर, दोनों कांग्रेस विधायकों ने आरोपों से इनकार किया है.

सिद्धार्थ कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये आरोप निराधार हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. उन्होंने कहा, ‘वह कुछ भी बोल रही है, वह हमारी सीट पर क्या कर रही थी? हमारी ओर से कुछ नहीं किया गया, सिर्फ वही बता सकती है कि क्या हुआ था. हम कटनी तक ट्रेन के गेट पर खड़े थे.’

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वहीं, मामले पर सफाई देते हुए सुनील सराफ ने कहा कि ट्रेन में और भी लोग थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा. वह हमारी बर्थ पर सो रही थी. दरवाजे से की गई आवाज के कारण उसका बच्चा जाग रहा था और वह दूसरी सीट पर चली गई. जब पुलिस आई तो हमें आरोपों का पता चला.

बता दें कि, महिला ने फोन पर इस घटना की जानकारी अपने पति को दी थी. महिला के पति ने रेल मंत्री, रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री को ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई थी.

ट्वीट पर कार्रवाई की गई और ट्रेन के रेवांचल पहुंचने से पहले जीआरपीएफ और आरपीएफ क्रू के साथ सागर स्टेशन पहुंच गए थे. महिला पुलिस को आरोप लगाते हुए बताया कि सतना विधायक और कोतमा विधायक नशे में थे और उन्हें गालियां दे रहे थे.

रात में सागर जीआरपी में कोई भी महिला एजेंट न होने के कारण पीड़िता को बीना में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी.

पुलिस ने महिला का बयान दर्ज किया और दोनों विधायकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज कर लिया. हालांकि महिला के पति ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता था कि आरोपी कांग्रेस के विधायक हैं.


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