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CBI ने आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को भेजा समन, 17 अक्टूबर को एजेंसी करेगी पूछताछ

एजेंसी ने आप कार्यकर्ता विजय नायर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ और हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को भी गिरफ्तार किया है.

मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी | ANI

नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सोमवार सुबह 11 बजे आबकारी नीति मामले में पूठताछ करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने मुख्यालय बुलाया है. एजेंसी ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री को आबकारी नीति मामले मेंआरोपी बनाया है.

इस मामले में सीबीआई ने इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू, गुरुग्राम में बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा और इंडिया अहेड न्यूज के प्रबंध निदेशक मूथा गौतम सहित कई लोगों से पूछताछ की है.

रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के उपमुख्यमंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि उन्हें सीबीआई की तरफ से समन भेजा गया है और वो एजेंसी मुख्यालय जा कर जांच में सहयोग करेंगे.

खबरों के मुताबिक, एजेंसी ने आप कार्यकर्ता विजय नायर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ और हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को भी गिरफ्तार किया है.

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इसी साल अगस्त में, सीबीआई ने एक विशेष अदालत में सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें 120 बी (आपराधिक साजिश) और 477 ए (रिकॉर्ड का जालसाजी), और रोकथाम की धारा 7 शामिल है. भ्रष्टाचार अधिनियम, जो भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या व्यक्तिगत प्रभाव के प्रयोग से किसी लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ लेने से संबंधित है.

2021 में कोविड -19 महामारी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में आबकारी नीति पारित की गई थी.

अगस्त में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में सिसोदिया सहित 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर भी शामिल थे.


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