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17 वर्ष से अधिक आयु के युवा वोटर बनने के लिए कर सकेंगे अग्रिम पंजीकरण – EC

चुनाव कानून में बदलाव के बाद लोग एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 साल की उम्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं.

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चित्रण: रमनदीप कौर | दिप्रिंट

नई दिल्ली: चुनावों में युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और बढ़ाने के मकसद से इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि 18 वर्ष के होने पर मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 17 साल से अधिक उम्र के युवा अब अग्रिम आवेदन कर सकते हैं.

चुनाव आयोग ने ट्वीट करके भी इस के बारे में विस्तार से जानकारी दी है.

कुछ समय पहले तक, किसी वर्ष एक जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के होने वाले लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे. एक जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था.

चुनाव कानून में बदलाव के बाद लोग एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 साल की उम्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं.

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गुरुवार को जारी इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोग ने राज्यों में चुनावी तंत्र को तकनीक-सक्षम समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि युवाओं को अपना अग्रिम आवेदन करने में सुविधा हो. बयान में कहा गया है, ‘अब से, मतदाता सूची को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें वे 18 वर्ष के हुए होंगे.’

इसमें कहा गया है कि मतदाता सूची, 2023 के वार्षिक संशोधन के वर्तमान चरण के लिए, कोई भी नागरिक जो एक अप्रैल, एक जुलाई और 2023 के एक अक्टूबर तक 18 वर्ष के हो रहे हैं, वह भी वोटर लिस्ट के प्रारूप प्रकाशन की तारीख से मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए अग्रिम आवेदन जमा कर सकते हैं.


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