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उप्र: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

कौशांबी (उप्र), 17 फरवरी (भाषा) कौशांबी जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी है।

पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बताया कि जिले के चरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ जुलाई 2020 को मक्खन लाल मौर्य नामक व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था। इस मामले में उसके खिलाफ भारतीय दण्ड विधान और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि जिले की अपर सत्र अदालत ने आरोपी और पीड़ित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बृहस्पतिवार को मौर्य को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

भाषा सं सलीम सिम्मी

सिम्मी

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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