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अयोध्या मामले में राजीव धवन ने कहा- छल से स्थापित की गई बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति

सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की सुनवाई पूरी होने के बाद अब मुस्लिम पक्ष की सुनवाई शुरू हुई है. मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन मंगलवार को शीर्ष अदालत में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं.

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प्रतीकात्मक तस्वीर | फोटो: ANI

अयोध्या : अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की सुनवाई पूरी होने के बाद अब मुस्लिम पक्ष की सुनवाई शुरू हुई है. सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोर्ट में अपनी बात रखते हुए वकील राजीव धवन ने कहा कि बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति छल करके स्थापित की गई. धवन ने कहा कि हिन्दू महासभा ने कहा है कि वो इस मामले को सरकार के पास लेकर जाएगी. रथयात्रा जैसे किसी शो पर रोक लगाई जाय.

सुप्रीम कोर्ट की रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच ने अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले की सुनवाई कर रही है. आज 18वां दिन है.

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मुस्लिम पक्ष के तरफ से मंगलवार को बोलते हुए धवन ने कहा कि हिन्दू पक्ष की दलील है कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन वह वहां नमाज अदा करता रहा है. इसके पीछे वजह ये है कि 1934 में निर्मोही अखाड़ा ने गलत तरीके से जमीन पर कब्जा लिया जिसके बाद से मुस्लिमों को नमाज नहीं अदा करने दिया गया.

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वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई के पूर्व प्रोफेसर, एन शन्मुघम को राजीव धवन को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से सुनवाई करने पर धमकाने के आरोप में नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने उन्हें दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है.

अयोध्या मामला : हिन्दू पक्षकारों में बनी सर्वानुमति

वहीं इससे पहले राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद की 2.77 एकड़ जमीन पर स्वामित्व के विवाद के 70 साल पुराने मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू पक्षकारों की दलीलों पर सुनवाई पूरी कर ली है. मुकदमे की दैनिक सुनवाई के 16 दिनों के दौरान हिन्दू पक्षों ने अपना पक्ष मजबूती के साथ रखने की पूरी कोशिश की. हालांकि उनके बीच टकराव भी उभरा लेकिन संविधान पीठ के न्यायाधीशों के सवालों ने उन्हें अपने रास्ते पर बने रहने का मौका दिया.

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