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SC ने बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के कलकत्ता HC के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को निर्देशित करने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय | मनीषा मोंडल, फाइल फोटो / दिप्रिंट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) और राज्य सरकार द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी जिसमें आगामी पंचायत चुनावों के लिए राज्य के सभी जिलों के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने का निर्देश दिया गया था.

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान लगातार हो रहे हिंसा के बाद, केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने जो सोचा हो सकता है कि अन्य पड़ोसी राज्यों से बलों की आवश्यकता के बजाय केंद्रीय बलों को तैनात करना बेहतर होगा और खर्च केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा.

बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को निर्देशित करने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

यह आदेश बंगाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने हर जिले के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का कड़ा विरोध किया था.

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एचसी ने 13 जून को एसईसी से कहा था कि 8 जुलाई को होने वाले चुनावों के लिए एचसी को अपनी रिपोर्ट में आयोग द्वारा ‘संवेदनशील’ के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग की जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव कराना हिंसा करने का लाइसेंस नहीं है.

पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं किया है, सही नहीं है.

वरिष्ठ अधिवक्ता अरोड़ा का कहना है कि डब्ल्यूबी राज्य चुनाव आयोग किसी भी बल की मांग नहीं कर सकता है लेकिन राज्य से अनुरोध कर सकता है. उन्होंने कहा हाईकोर्ट का आदेश इसके विपरीत है.


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