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दिल्ली NCR में ईंट भट्ठों को लेकर SC ने प्रदूषण बोर्ड को दिए निर्देश, कहा- औचक निरीक्षण करें

जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईंट भट्ठों के संचालन को लेकर तमाम निर्देश जारी किए.

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो | एएनआई

नई दिल्लीः भारत के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईंट भट्ठा उद्योगों के संचालन के लिए निर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बिना किसी नोटिस और चेतावनी के जांच करें ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नियमानुसार ही ईंट के भट्ठे चलाए जा रहे हैं.

जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईंट भट्ठों के संचालन को लेकर तमाम निर्देश जारी किए.

कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईंट के भट्ठों के संचालन के लिए तमाम तरह की शर्तें लगाई हैं. दिल्ली NCR में ईंट भट्ठों को लेकर SC ने प्रदूषण बोर्ड को दिए निर्देश, कहा- औचक निरीक्षण करें साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन यूनिट्स को चलाने की अनुमति नहीं है और जिन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता का खुलासा नहीं किया है उन्हें संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन 22 फरवरी को जारी किया था. कोर्ट ने यह आदेश पर्यावरण संरक्षण को ध्यान मे रखते हुए जारी किया है. साथ ही ईंट भट्ठों के मालिकों और उनमें काम करने वाले लोगों का भी ध्यान रखा है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि आगे भी उत्पादन की सीमा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाएगा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण के पड़ने वाले प्रभावों की निगरानी करेगा


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