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पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में रात में भी किया जा सकेगा पोस्ट मॉर्टमः मांडविया

मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूर्यास्त के बाद अस्पतालों में पोस्ट-मॉर्टम करने के संबंध में 15 नवंबर, 2021 को दिशा-निर्देश जारी किये थे.

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, फाइल फोटो | पीटीआई

नयी दिल्ली: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को बताया कि पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में अब सूर्यास्त के बाद रात में भी पोस्ट-मॉर्टम किया जा सकता है.

लोकसभा में के जी माधव एवं सी अनुराधा के प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूर्यास्त के बाद अस्पतालों में पोस्ट-मॉर्टम करने के संबंध में 15 नवंबर, 2021 को दिशा-निर्देश जारी किये थे. उन्होंने बताया कि यह नई प्रक्रिया अंग दान और प्रतिरोपण को भी बढ़ावा देती है क्योंकि प्रक्रिया के बाद निर्धारित समय में अंगों को निकालकर सुरक्षित रखा जा सकेगा.

दिशा-निर्देश के अनुसार, हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, क्षत-विक्षत शरीर और संदिग्ध श्रेणियों के मामलों को तब तक रात के समय पोस्ट-मॉर्टम के लिए नहीं लाना चाहिए जब तक कि कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई स्थिति न हो.


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