हैदराबाद, सात जून (भाषा) यहां जुबली हिल्स में 17 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की जांच कर रही शहर की पुलिस ने एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 18 वर्षीय एक आरोपी को सात दिन की हिरासत में सौंपे जाने की मांग की है।
अदालत ने याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद आदेश को बुधवार तक टाल दिया।
सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने अपराध स्थल के नाटकीय रूपांतरण समेत मामले की आगे की जांच के तहत आरोपी से हिरासत में पूछताछ की मांग की है।
पुलिस ने पहले कहा था कि दिन में एक पार्टी के लिए 28 मई को यहां एक पब में गई किशोरी के साथ तीन नाबालिगों सहित पांच लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया।
उन्होंने कहा कि संदिग्धों द्वारा उसे वाहन में घर छोड़ने की पेशकश करने के बाद एक बहुउद्देश्यीय वाहन (एमपीवी) में लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था।
मामले के संबंध में अब तक तीन नाबालिग और एक 18 वर्षीय आरोपी पकड़े गए हैं।
फिलहाल 18 वर्षीय आरोपी न्यायिक हिरासत में है।
पुलिस ने कहा कि वे एक अन्य संदिग्ध की तलाश कर रहे हैं जो अब भी फरार है। घटना के आरोपी किशोर लड़कों में से एक सत्ताधारी नेता का बेटा बताया जा रहा है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष लड़की का बयान भी दर्ज किया।
आरोपियों द्वारा वाहन की सफाई करने की खबरों के बीच उन्होंने कहा कि फोरेंसिक टीमों ने घटना से संबंधित अच्छी मात्रा में सबूत एकत्र किए हैं।
पुलिस ने कहा कि इस बीच, भाजपा विधायक एम रघुनंदन राव द्वारा कथित तौर पर मामले से संबंधित एक वीडियो जारी करने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
भाजपा विधायक ने चार जून को एक संवाददाता सम्मेलन में कुछ तस्वीरें और एक वीडियो क्लिप प्रदर्शित की और आरोप लगाया कि इनसे मामले में एआईएमआईएम विधायक के बेटे की “संलिप्तता” नजर आती है।
एआईएमआईएम विधायक के बेटे के सामूहिक बलात्कार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, “विधायक के बेटे” के संबंध को साबित करने के लिए उनके पास और सबूत हैं, हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने पीड़िता की पहचान का खुलासा किया।
एक वकील ने एबिड्स पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि दुब्बाक विधायक ने घटना से संबंधित तस्वीरें और वीडियो मीडिया को जारी किए जिससे नाबालिग पीड़िता की पहचान सार्वजनिक हो गई।
एबिड्स पुलिस थाने के एक अधिकारी ने मंगलवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि शिकायत के आधार पर भाजपा नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 228-ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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प्रशांत नरेश
नरेश
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