होम देश पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में 19 और गिरफ्तार, 5...

पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में 19 और गिरफ्तार, 5 नाबालिग भी पकड़े गए

अधिकारी ने कहा कि अब तक भीड़ हिंसा के मामले में 248 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से 105 को जमानत दी जा चुकी है.

news on politics
महाराष्ट्र पुलिस, प्रतीकात्मक तस्वीर, फाइल फोटो | palgharpolice.gov.in

पालघर: महाराष्ट्र सीआईडी की अपराध शाखा ने पालघर जिले में अप्रैल महीने में भीड़ द्वारा दो साधुओं और उनके कार चालक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में 19 और लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें एक की उम्र 70 साल है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.

अधिकारी ने बताया कि इनके अलावा पुलिस ने 16 अप्रैल की घटना के सिलसिले में पांच नाबालिगों को भी पकड़ा है.

गिरफ्तार किये गये लोगों में से एक एमटेक डिग्री धारक और एक प्रतिष्ठित कंपनी का प्रबंधक भी शामिल हैं.

अधिकारी ने कहा कि अब तक भीड़ हिंसा के मामले में 248 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से 105 को जमानत दी जा चुकी है.

भाषा वैभव अर्पणा अर्पणा 2412 0121 पालघर जसजस आवश्यक .पुणे प्रादे 4 महाराष्ट्र एल्गार आयोजक एल्गार परिषद 2017 के आयोजक को नहीं मिली कार्यक्रम की मंजूरी पुणे, 23 दिसंबर (भाषा) एल्गार परिषद 2017 के आयोजकों में शामिल रहे सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी जी कोल्से-पाटिल को पुणे की पुलिस ने शहर में एक कार्यक्रम आयोजित करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया. शहर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं

हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.

अभी सब्सक्राइब करें

कोल्से-पाटिल ने 31 दिसंबर को गणेश कला क्रीड़ा मंच में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की मंजूरी मांगी थी. शहर के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर लागू प्रतिबंधों और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मंजूरी देने से इनकार किया गया.

उन्होंने अनुमति मांगते हुए लिखे एक पत्र में कहा था कि यह कार्यक्रम लोकतंत्र, स्वतंत्रता और संविधान को निर्बाध रूप से बचाए रखने के बारे में है. संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि आयोजक मंजूरी नहीं मिलने के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे.

Exit mobile version