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पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के लिए कानून पारित करने पर दी सफाई, कहा- ICJ का आदेश अमल में लाए

हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2019 में फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान को जाधव के दोष और सजा की 'प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार' करना चाहिए और बिना किसी देरी के भारत को राजनयिक पहुंच प्रदान करनी चाहिए.

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कुलभूषण जाधव, फाइल फोटो | ट्विटर

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को कहा कि मौत की सजा सुनाए गए भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार प्रदान करने के लिये नेशनल असेंबली में हाल ही में कानून पारित करने का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के आदेश को पूरी तरह अमल में लाना है.

हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2019 में फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान को जाधव के दोष और सजा की ‘प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार’ करना चाहिए और बिना किसी देरी के भारत को राजनयिक पहुंच प्रदान करनी चाहिए.

भारत ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तान से कहा कि वह जाधव के अपील के अधिकार संबंधी नेशनल एसेम्बली द्वारा पारित विधेयक की खामियों को दूर करने के लिये समुचित कदम उठाये. भारत ने कहा कि कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे जाधव के मामले में प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार की सुविधा प्रदान की जा सके जैसा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले में कहा गया है .

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी से इस्लामाबाद में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में पिछले सप्ताह नेशनल असेंबली में पारित कानून के बारे में पूछा गया.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आईसीजे के आदेश को पूरी तरह अमल में लाने के लिये ही यह कानून पारित किया.

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चौधरी ने कहा, ‘कानून या इसके उद्देश्य का किसी भी तरह से गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए.’


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