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NCB ने कोर्ट में कहा- रिया और शौविक ड्रग्स सप्लाई करने वाले सक्रिय समूह के सदस्य, जमानत याचिकाओं का किया विरोध

उच्च न्यायालय रिया, उनके भाई शौविक तथा सह-आरोपियों सैमुअल मिरांडा, अब्दुल परिहार तथा दीपेश सावंत की जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करेगा

मुंबई स्थित नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बाहर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती | फोटो: विशेष प्रबंध | दिप्रिंट

मुंबई: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने अभिनेता सुशांत सिंह की मौत से संबंधित मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती द्वारा बंबई उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिकाओं का विरोध किया है.

एनसीबी ने सोमवार को अदालत में पेश हलफनामे में कहा कि रिया और शौविक ‘नामचीन हस्तियों तथा ड्रग्स आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े मादक पदार्थों के सक्रिय समूह के सदस्य हैं.’

एनसीबी ने कहा कि दोनों ने मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त को बढ़ावा दिया और वित्तीय मदद पहुंचाई .

हलफनामे में कहा गया है कि इसीलिये एजेंसी ने उनके खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) की कठोर धारा 27ए के तहत मामला दर्ज किया है.

पिछली सुनवाई के दौरान रिया और उनके भाई ने इस मामले में उपरोक्त धारा लगाने का विरोध किया था. उनके वकील सतीश मानशिंदे ने पिछले सप्ताह दलील दी थी कि इस मामले में यह धारा नहीं लगाई जा सकती क्योंकि रिया ने कभी-कभार ही मादक पदार्थ खरीदे, जिनका सेवन उनके बॉयफ्रेंड दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने किया.

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मानशिंदे ने कहा था कि एनसीबी ने इस मामले में अब तक केवल 59 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किये हैं. यह मात्रा इतनी नहीं है कि माना जा सके कि मादक पदार्थों का कारोबार चल रहा था.

उच्च न्यायालय रिया, उनके भाई शौविक तथा सह-आरोपियों सैमुअल मिरांडा, अब्दुल परिहार तथा दीपेश सावंत की जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करेगा.

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