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मोदी सरकार ने 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दाखिल याचिका वापस ली

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली निकालने से जुड़े मुद्दे से निपटने का अधिकार पुलिस के पास है.

किसानों को प्रदर्शन, फाइल फोटो | सूरज सिंह बिष्ट | दिप्रिंट

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर हस्तक्षेप करने के अनुरोध वाली याचिका बुधवार को उस वक्त वापस ले ली जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ‘यह पुलिस से जुड़ा मामला है.’

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली निकालने से जुड़े मुद्दे से निपटने का अधिकार पुलिस के पास है.

पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई पर कहा, ‘हम आपको बता चुके हैं कि हम कोई निर्देश नहीं देंगे. यह पुलिस से जुड़ा मामला है. हम इसे वापस लेने की अनुमति आपको देते हैं. आपके पास आदेश जारी करने के अधिकार है, आप करिए. अदालत आदेश नहीं जारी करेगी……’

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद केन्द्र ने अपनी याचिका वापस ले ली. मामले में सुनवाई चल रही है.


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