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केरल HC का आदेश, अडानी की विझिंजम बंदरगाह परियोजना को दें पुलिस सुरक्षा

अदालत ने प्रदर्शनकारियों को भी निर्देश दिया कि उन्हें बंदरगाह परिसर में घुसना नहीं चाहिए और उन्हें शांतिपूर्वक बाहर प्रदर्शन करना चाहिए.

प्रतीकात्मक तस्वीर । एएनआई

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि ‘अडानी पोर्ट्स’ की निर्माणाधीन विझिंजम बंदरगाह परियोजना को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए. यह परियोजना विरोध का सामना रही है.

अदालत ने प्रदर्शनकारियों को भी निर्देश दिया कि उन्हें बंदरगाह परिसर में घुसना नहीं चाहिए और उन्हें शांतिपूर्वक बाहर प्रदर्शन करना चाहिए. अदालत ने आदेश दिया कि निर्माण कार्य बाधित नहीं होना चाहिए.

‘अडानी पोर्ट्स’ ने इस संबंध में याचिका दायर की है. ‘अडानी पोर्ट्स’ तिरुवनंतपुरम में विझिंजम बंदरगाह का निर्माण कर रही है. याचिका में प्रदर्शनकारियों से सुरक्षा मुहैया कराए जाने का अनुरोध किया गया है और आरोप लगाया गया कि पुलिस एवं सरकार इस संबंध में कोई कदम नहीं उठा रही.

बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी तिरुवनंतपुरम के मुल्लूर में स्थित बहुउद्देश्यीय बंदरगाह के मुख्य द्वार के बाहर 16 अगस्त से प्रदर्शन कर रहे हैं.


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