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बधिर छात्रों के लिए कला एवं विज्ञान महाविद्यालय की मांग पर रुख बताए केरल सरकार : अदालत

कोच्चि, 27 मार्च (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से बधिर छात्रों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त एक कला और विज्ञान कॉलेज खोलने की मंजूरी संबंधी एक धर्मार्थ सोसाइटी की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

अदालत ने सोसाइटी की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और राज्य सरकार एवं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। याचिका में बधिर छात्रों के लिए सहायता प्राप्त कॉलेज के वास्ते विश्वविद्यालय से संबद्धता भी मांगी गई है।

‘सेक्रेड हार्ट क्लैरिस्ट प्रोविंस चैरिटेबल सोसाइटी’ ने अपनी याचिका में कहा है कि वह मणिक्कमंगलम में बधिरों के लिए सेंट क्लेयर ओरल हायर सेकेंडरी स्कूल चलाता है, जहां 230 छात्र पढ़ रहे हैं।

याचिका में दावा किया गया है कि उसने पिछले साल अगस्त में एक सहायता प्राप्त कला और विज्ञान कॉलेज खोलने के लिए मंजूरी और एनओसी के लिए आवेदन किया था, क्योंकि उसके पास 100 छात्रों के लिए आवासीय सुविधा सहित 5.71 एकड़ भूमि और भवन का आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद था।

याचिका में कहा गया है कि इसने कॉलेज की संबद्धता की मांग के लिए एक अर्जी भी दी थी, जो 24 छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री कोर्स उपलब्ध कराएगा।

सोसाइटी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जाजू बाबू ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने उसे सूचित किया है कि केरल में नए सहायता प्राप्त कॉलेज नहीं खोलने का नीतिगत निर्णय लिया गया है।

सोसाइटी की दलील है कि बधिरों को शिक्षित करने के लिए एक कॉलेज की स्थापना के लिए ‘सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा मंजूरी और संबद्धता से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है।’’

भाषा सुरेश सुभाष

सुभाष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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