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कर्नाटक सरकार ने एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल के लिए नया लुकआउट नोटिस जारी किया

पहला लुकआउट नोटिस एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जारी किया गया था, जब उन्होंने एसआईटी के सामने पेश होने के लिए समय मांगा था.

प्रज्वल रेवन्ना (बाएं) औ एच डी रेवन्ना (दाएं) । पीटीआई/कॉमन्स

बेंगलुरु: कथित ‘अश्लील वीडियो’ मामले की जांच के बीच, कर्नाटक के गृहमंत्री गंगाधरैया परमेश्वर ने शनिवार को कहा कि जेडी(एस) विधायक एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना दोनों के खिलाफ दूसरा लुकआउट नोटिस जारी किया गया है.

कर्नाटक के गृह मंत्री ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, “हमने एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. हमने एचडी रेवन्ना को लुकआउट नोटिस जारी किया था क्योंकि वह विदेश जाने की योजना बना सकते थे. लेकिन दूसरा नोटिस कल दिया गया. नोटिस का जवाब देने के लिए उनके पास आज शाम तक का समय है…”

“रेवन्ना ने मैसूर अपहरण मामले में भी जमानत के लिए आवेदन किया है. मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.”

पहला लुकआउट नोटिस एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जारी किया गया था, जब उन्होंने जांच टीम के सामने पेश होने के लिए समय मांगा था.

कर्नाटक के गृह मंत्री ने गुरुवार को मीडिया को बताया था कि मामले में पिता-पुत्र के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है.

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इस बीच, एचडी रेवन्ना पर ‘अश्लील वीडियो’ मामले में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई एक महिला के बेटे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई थी, जिसका कथित तौर पर “अपहरण और यौन शोषण” किया गया था.

मैसूर में केआर नगर पुलिस को दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में, उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी मां ने अपने गांव लौटने से पहले छह साल तक एचडी रेवन्ना के घर पर नौकरानी के रूप में काम किया.

बाद में उस व्यक्ति को एक वीडियो मिला जिसमें मौजूदा सांसद और हासन से लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कथित तौर पर उसकी मां का यौन शोषण दिखाया गया था. उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने के तुरंत बाद उनकी मां लापता हो गईं.

इसके बाद उन्होंने गुरुवार रात एचडी रेवन्ना और बबन्ना के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई.

होलेनरसीपुरा विधायक और उनके सहयोगी पर आईपीसी की धारा 364ए (फिरौती के लिए अपहरण), 365 (नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपहरण) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया था. केआर नगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में एचडी रेवन्ना को आरोपी नंबर एक और बबन्ना नाम के एक अन्य व्यक्ति को आरोपी नंबर दो के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.

शुक्रवार को बेंगलुरु में जन प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में एचडी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए आने से कुछ घंटे पहले एफआईआर दर्ज की गई थी. वह पूछताछ के लिए 2 मई को विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश होने के लिए बुलाए गए समन का जवाब नहीं दिया.

एचडी रेवन्ना और उनके बेटे, प्रज्वल रेवन्ना, जो हासन लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद और उम्मीदवार हैं, उनके घर में काम करने वाली एक महिला के द्वारा की गई यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों की शिकायत पर कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच का सामना कर रहे हैं.

रेवन्ना पर 28 अप्रैल को होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस में दर्ज एक शिकायत के आधार पर कथित यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था. यौन उत्पीड़न, धमकी और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 354ए, 354डी, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया था. शिकायत के अनुसार, पीड़िता ने दावा किया कि प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता एचडी रेवन्ना ने उसका यौन उत्पीड़न किया.

गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी की यात्रा की थी और उनकी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से न तो कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई थी और न ही जारी की गई थी. एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि मंत्रालय ने प्रज्वल को किसी अन्य देश की यात्रा के लिए कोई वीजा नोट जारी नहीं किया है.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने और राजनयिक और पुलिस चैनलों का उपयोग करके उनकी वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया था.

(एएनआई इनपुट के आधार पर)


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