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सीएए स्पीच मामले में कफील खान पर रासुका के तहत तीन महीने के लिए डिटेंशन बढ़ाया गया

नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए यूपी में डॉक्टर कफील खान को जनवरी में गिरफ्तार किया गया था.

डॉ कफील खान की फाइल फोटो.

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 के तहत डॉ कफील खान की डिटेंशन को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है.

4 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया कि यह निर्णय एनएसए सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जा रहा है, जिसका गठन सरकार द्वारा अधिनियम के तहत मामलों और अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट से निपटने के लिए किया गया है.

गृह (सुरक्षा) विभाग के उप सचिव विनय कुमार द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि उनकी हिरासत के लिए पर्याप्त आधार थे. डॉक्टर वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल में बंद हैं.

खान 29 जनवरी 2020 से जेल में हैं, उन्हें 12 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए गिरफ्तार किया गया था. अगले दिन उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A ( धर्म के आधार पर विभिन्न समूह में शत्रुता को बढ़ावा) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में उनके भाषण को ‘समुदायों के बीच सद्भाव को बाधित करने की कोशिश’ करने के लिए दोषी ठहराया गया था.

बाद में, धारा 153 बी (अभियोगों, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए पूर्वाग्रह से जुड़े दावे) और 505 (2) (वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या बीमार पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) को एफआईआर में जोड़ा गया था, जो उनके भाषण से कुछ वाक्यों का उल्लेख करता है. इसमें मोटा भाई और आरएसएस उनके स्पीच में शामिल थे.

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हालांकि, उन्हें 10 फरवरी को जमानत दी गई थी. उन्हें रिहा नहीं किया गया था और 13 फरवरी को एनएसए लगा दिया गया था. वह अब 13 नवंबर तक जेल में रहेंगे.

पहले भी एक बार डिटेंशन बढ़ाया जा चुका था

तीन महीने की शुरुआती अवधि 13 मई को समाप्त होनी थी, खान का डिटेंशन तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अधिनियम के अनुसार, सरकार केवल एक बार में अधिकतम तीन महीने के लिए आदेश पारित कर सकती है. हालांकि, एनएसए अधिनियम के तहत हिरासत की कुल अवधि 12 महीने तक जा सकती है.

खान का डिटेंशन वर्तमान में उनकी मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया है. इस मामले की सुनवाई 16 मई को हुई थी और तब से यह लंबित है.

सुनवाई की अंतिम तिथि 5 अगस्त को अदालत ने सरकारी अधिकारियों को अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है और अगली सुनवाई 19 अगस्त को होनी है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उच्च न्यायालय से 15 दिनों के भीतर इस याचिका पर फैसला करने को कहा.

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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