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हैदराबाद एनकाउंटर मामले में सीजेआई ने कहा, बदले की भावना से किया गया न्याय इंसाफ नहीं

सीएजेआई ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को अपनी स्थिति और लापरवाही के प्रति अपने दृष्टिकोण और रवैये पर पुनर्विचार करना चाहिए और अंतिम समय तक अपराध का निपटारा कानून के तहत ही करना चाहिए.

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मुख्य न्यायधीश जस्टिस बोबडे, फाइल फोटो | प्रवीण जैन, दिप्रिंट

नई दिल्ली: हैदाराबाद गैंगरैप आरोपियों के एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे का एक बयान सामने आया है. शनिवार दोपहर को जोधपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीजेआई ने हैदराबाद गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने की घटना की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि न्याय कभी भी आनन-फानन में कभी नहीं किया जाना चाहिए. अगर न्याय बदले की भावना से किया जाए तो अपना मूल चरित्र खो देता है.

जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की नए भवन के उद्घाटन सामारोह के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएजेआई ने कहा देश में हाल की घटनाओं ने जोश के साथ पुरानी बहस छेड़ दी है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को अपनी स्थिति और लापरवाही के प्रति अपने दृष्टिकोण और रवैये पर पुनर्विचार करना चाहिए और अंतिम समय तक अपराध का निपटारा कानून के तहत ही करना चाहिए.

गौरतलब है कि बीते माह 18 नवंबर को जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने देश के 47 वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी. सीजेआई अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीनी विवाद मामले में फैसला देने वाले पांच जजों के संविधान पीठ में शामिल रहे हैं.

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