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आय कर विभाग का आदेश, अजीत पवार के परिजनों की 1,400 करोड़ रुपये की संपत्ति होगी जब्त

प्रवर्तन निदेशालय कथित तौर पर 750 करोड़ रुपये के ऋण घोटाले के मामले में अजीत पवार के परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित जरंदेश्वर सहकारी चीनी कारखाने की जांच कर रहा है.

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अजीत पवार | फेसबुक

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के रिश्तेदारों की पिछले महीने व्यापक तलाशी के बाद कर विभाग ने मंगलवार को मुंबई, नयी दिल्ली, पुणे, गोवा और राज्य के कई स्थानों में उनकी संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया. इन संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य लगभग 1,400 करोड़ रुपये है.

आयकर विभाग के एक सूत्र ने पुष्टि की कि उनके बेनामी संपत्ति विभाग ने 1988 के बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम के तहत अस्थायी जब्ती का आदेश जारी किया है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता के बेटे पार्थ पवार सहित परिवार के सदस्यों से जुड़ी विभिन्न संपत्तियां शामिल हैं.

अजित पवार राकांपा प्रमुख शरद पवार के भतीजे हैं.

सूत्र ने कहा कि उपमुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को यह साबित करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है कि ये संपत्तियां वैध रूप से उनकी हैं और उन्हें अवैध धन से नहीं खरीदा गया है और जांच जारी रहने के दौरान वे इन संपत्तियों को बेच नहीं सकते हैं.

इन संपत्तियों में सतारा स्थित जरंदेश्वर चीनी कारखाना शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 600 करोड़ रुपये है. इसके अलावा गोवा में निलय रिजॉर्ट (250 करोड़ रुपये), दक्षिण मुंबई के निर्मल हाउस में पार्थ पवार का कार्यालय (25 करोड़ रुपये) और दक्षिण दिल्ली में एक फ्लैट (20 करोड़ रुपये) शामिल हैं.

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कथित तौर पर 750 करोड़ रुपये के ऋण घोटाले के मामले में अजीत पवार के परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित जरंदेश्वर सहकारी चीनी कारखाने की जांच कर रहा है.


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