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कोरोनावायरस के मद्देनज़र ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेगा सीआईसी

आयोग ने संबंधित पक्षों से कहा है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, वह पैनल के पास न आएं और सभी दलीलें ऑनलाइन अपलोड की जा सकती हैं.

केंद्रीय सूचना आयोग | कॉमन्स

नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर 31 मार्च तक अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई केवल ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का फैसला किया है. मंगलवार को जारी एक आदेश में आयोग के कर्मचारियों को ‘सामाजिक दूरी’ बनाने की भी सलाह दी गई है.

आयोग ने संबंधित पक्षों से कहा है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, वह पैनल के पास न आएं और सभी दलीलें ऑनलाइन अपलोड की जा सकती हैं.

आदेश में कहा गया है, ‘अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई केवल ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी. पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों की आयोग के समक्ष पेशी पर रोक लगाई जाती है. रिसेप्शन के प्रवेश द्वार पर सभी आगंतुकों के साथ ही कर्मचारियों की जांच की जाएगी. केंद्रीय सूचना आयोग परिसर में लोगों का एकत्र होना निषेध होगा.’

इसके अलावा आयोग की इमारत की रोजाना साफ-सफाई कर उसे संक्रमण मुक्त किया जाएगा और फर्श एवं वस्तुओं पर नियमित रूप से कीटाणुनाशक से पोछा लगाया जाएगा.

आदेश में कहा गया कि दरवाजों के हैंडल और लिफ्ट के दरवाजों की दिन में चार बार सफाई होगी.

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इसमें कहा गया है, ‘बुखार, खांसी, जुकाम या सांस संबंधी तकलीफ के लक्षण बताने वाले कर्मचारी को रोग अवकाश दिया जाएगा और चिकित्सा जांच की सलाह दी जाएगी.’

विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे कर्मचारियों को हाथों के अलावा साफ-सफाई की अन्य आदतों का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

आरटीआई संबंधी मामलों के निपटान के उच्चतम निकाय, सीआईसी में करीब 35,000 मामले लंबित हैं.

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