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‘लाइफ मिशन’ प्रोजेक्ट में अनियमितता के आरोप, केरल HC की CBI जांच पर रोक

सीबीआई ने कांग्रेस विधायक अनिल अक्कारा की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और एफसीआरए की धारा 35 के तहत कोच्चि की एक अदालत में याचिका दायर की थी.

केरल हाईकोर्ट, फाइल फोटो | विकीमीडिया कॉमन्स

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बेघर लोगों के लिए मकान मुहैया कराने वाली राज्य सरकार की आवासीय परियोजना ‘लाइफ मिशन’ में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच पर मंगलवार को दो महीने की रोक लगा दी.

न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने केरल सरकार की याचिका की सुनवाई के दौरान जांच पर दो महीने की रोक लगाने को मंजूरी दी. सरकार ने सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी को खारिज किए जाने का अनुरोध किया है. सीबीआई ने लाइफ मिशन को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के मामले में नामजद किया है.

सीबीआई ने कांग्रेस विधायक अनिल अक्कारा की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और एफसीआरए की धारा 35 के तहत कोच्चि की एक अदालत में एक याचिका दायर की थी. इसमें कोच्चि स्थित यूनीटेक बिल्डर के प्रबंध निदेशक संतोष एप्पन को पहला आरोपी और साने वेंचर्स को दूसरा आरोपी बनाया गया था.

लाइफ मिशन के सीईओ ने अपनी याचिका में कहा कि यह प्राथमिकी, ‘अवैध, मनमाने तरीके से काम करने वाली और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाली है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए.’

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