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कोरोनावायरस के मद्देनज़र छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी सिनेमाघरों को बंद करने के दिए आदेश

कोरोनावायरस से बचाव करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले सभी स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय और स्विमिंग पूल बंद करने के आदेश दिए थे.

छत्तीसगढ़ का एक सिनेमा हॉल | फोटो : पृथ्वीराज सिंह/दिप्रिंट

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान और सार्वजनिक स्थल जैसे पुस्तकालय, आंगनवाड़ी केंद्र, स्विमिंग पूल एवं फिटनेस एवं व्यायाम शालाओं, वृद्धाश्रम
को बंद करने के बाद शनिवार को एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के सभी सिनेमाघरों में फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि, ‘राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोनावायरस (कोविड-19) के संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य में संचालित सभी सिनेमाघरों तथा मल्टीप्लेक्स में 15 मार्च से 31 मार्च 2020 तक सिनेमा के प्रदर्शन को बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है. इस आशय का आदेश मंत्रालय महानदी भवन स्थित वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है. जारी आदेश के तहत राज्य में स्थित सभी सिनेमाघरों तथा मल्टीप्लेक्स के अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देशित किया गया है कि 15 मार्च से 31 मार्च तक अथवा अन्य आदेश पर्यन्त जो भी पहले हो, सिनेमा प्रदर्शन नहीं करेंगे और सिनेमा घरों तथा मल्टीप्लेक्स को बंद रखे.’

ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने नोवल कोरोनावायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नगरीय निकायों की सीमा के अंतर्गत स्थित सभी सार्वजनिक पुस्तकालय (लाइब्रेरी) तथा शासकीय, अर्धशासकीय और निजी व्यायाम शाला (जिम), तरणताल (स्वीमिंग पुल) एवं वाॅटर पार्क को अनिवार्य रूप से 31 मार्च 2020 तक बंद रखने का आदेश 12 मार्च को जारी किया था.

इस आदेश में नगरीय प्रशासन विभाग ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका परिषद-नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर इस संबंध में आवश्यक निर्देश के साथ कहा था कि निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए उनके द्वारा की गई कार्यवाही से सरकार को अवगत कराया जाए.

अपने एक अन्य आदेश में सरकार ने 13 मार्च को सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र भी 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि, ‘केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि नोवल कोरोनावायरस (कोविड-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र 31 मार्च 2020 तक तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे. इस अवधि में हितग्राहियों को प्रावधान अनुसार रेडी-टू-ईट का वितरण यथावत जारी रहेगा. वजन त्यौहार एवं पोषण अभियान अंतर्गत पोषण पखवाड़ा के कार्यक्रमों को आगामी आदेश तक स्थगित रखने के निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने विभागीय आयुक्त, सभी संभागीय संभागायुक्तों, कलेक्टरों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को परिपत्र जारी कर उचित निर्देश दिया.

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इसी दिन सरकार द्वारा एक अन्य आदेश मे वाहनों में भी बेहतर साफ-सफाई रखने के निर्देश दिये गए. इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों और सार्वजनिक परिवहन सेवा यान संचालकों-मालिकों और यातायात-परिवहन संघों को परिपत्र जारी कर निर्देशित किया कि कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जन-जागरूकता की दृष्टि से अपने वाहनों में बेहतर साफ-सफाई रखें.

राज्य सरकार द्वारा जारी एक अन्य निर्देश में कहा गया है कि वृद्धाश्रमों, हाफ वे होम, बाल गृहों, घरौंदा, प्रमाशक गृह, नशामुक्ति केन्द्रों में निवासरत ऐसे हितग्राही जिनके पालक उनको अपने साथ घर ले जाने में असमर्थ हैं, वो संचालित रहेंगे. पत्र में संबंधित संस्था प्रमुखों को संस्थाओं में संक्रमण से बचाव के लिए हाथ धोना, श्वसन शिष्टाचार, सार्वजनिक समारोह में सम्मिलित ना होने जैसे उपायों का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं.

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