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भीमा-कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा और तेलतुंबडे ने एनआईए के सामने किया सरेंडर

माओवादियों से संबंध के आरोप में तेलतुम्बडे और कई अन्य नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामले दर्ज किये गये हैं.

भीमा-कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा और आनंद तेलतुम्बडे, फाइल फोटो.

मुंबई: एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवी आनंद तेलतुंबडे और गौतम नवलखा आत्मसमर्पण करने के लिए यहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के कार्यालय पहुंचे हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.

उनके वकील मिहिर देसाई ने बताया कि तेलतुंबडे आत्मसमर्पण करने के लिए एनआईए के दक्षिण मुंबई के कम्बाला हिल स्थित कार्यालय पहुंचे.

 

माओवादियों से संबंध के आरोप में तेलतुंबडे और कई अन्य नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामले दर्ज किये गये हैं.

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इन कार्यकर्ताओं को शुरुआत में कोरेगांव-भीमा में भड़की हिंसा के बाद पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

पुलिस के अनुसार इन लोगों ने 31 दिसम्बर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद की बैठक में भड़काऊ भाषण और बयान दिये थे जिसके अगले दिन हिंसा भड़क गई थी.

पुलिस ने कहा कि वे प्रतिबंधित माओवादी समूहों के सक्रिय सदस्य हैं. इसके बाद यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया था.

बम्बई उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई करते हुए तेलतुंबडे और सह-आरोपी गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी.

उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिकाओं को खारिज किये जाने के बाद इन दोनों ने उच्चतम न्यायालय का रूख किया था. 17 मार्च, 2020 को शीर्ष अदालत ने इनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था और तीन सप्ताह के भीतर उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा था. उच्चतम न्यायालय ने नौ अप्रैल को इन दोनों को आत्मसमर्पण करने के लिए एक और सप्ताह का समय दिया था.

(न्यूज एजेंसी भाषा के इनपुट्स के साथ)

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