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चारा घोटाला: सीबीआई अदालत ने 139 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद को दोषी ठहराया

रांची, 15 फरवरी (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार गबन मामले में दोषी ठहराया।

सीबीआई के एक वकील ने कहा कि सजा 18 फरवरी को सुनाई जाएगी।

अदालत ने 29 जनवरी को मामले में दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रसाद को इससे पहले चारा घोटाला के चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है।

सीबीआई के वकील ने कहा, ‘‘लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया है। सजा 18 फरवरी को सुनाई जाएगी।’’

भाषा इन्दु सुरभि मनीषा

सुरभि

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