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लड़की को धमकाने, अपशब्द कहने वाले व्यक्ति के वीडियो को लेकर प्राथमिकी दर्ज

नयी दिल्ली, 29 जून (भाषा) एक व्यक्ति द्वारा महिला को धमकी देने, दुर्व्यहार किए जाने के कु€छ दिन पहले सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने बुधवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली महिला आयोग ने कथित वीडियो का स्वत: संज्ञान लिया था और 26 जून को दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा को नोटिस भेजकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की थी।

आयोग ने कहा था कि कथित वीडियो में, एक व्यक्ति को एक छोटी लड़की को अपशब्द कहते हुए और धार्मिक समुदाय पर आहत करने वाली टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है।

दिल्ली पुलिस ने आयोग को सूचित किया, ”इस संबंध में विशेष प्रकोष्ठ, दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए/298/504 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।”

डीसीडब्ल्यू ने कहा, ”आयोग को सूचित किया गया है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने वीडियो को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भी जारी किया है।”

भाषा

फाल्गुनी पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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