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भाजपा नेता कंबोज, दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

मुंबई, एक जून (भाषा) मुंबई पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की युवा इकाई के पूर्व शहर अध्यक्ष मोहित कंबोज और दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

इस बीच, कंबोज ने दावा किया कि यह प्राथमिकी फर्जी है और उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंधक ने पुलिस में शिकायत की थी कि कंबोज और एक कंपनी के दो अन्य निदेशकों ने 52 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन जिस उद्देश्य से यह कर्ज लिया था, इसका इस्तेमाल उसके लिए नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर यहां एमआरए मार्ग पुलिस ने कंबोज और कंपनी के दो निदेशकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की।

अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

कंबोज ने मंगलवार को ट्वीट करके आरोप लगाया कि शहर पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने उनके खिलाफ ‘‘फर्जी प्राथमिकी’’ दर्ज की है।

उन्होंने कहा कि यह सोचना गलत है कि ‘‘बहुत पहले निपट चुके’’ एक मामले में प्राथमिकी दर्ज करके उन्हें डराया जा सकता है या उनकी आवाज दबाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि वह तथ्यों के साथ अदालत में जाएंगे।

इससे पहले, इस साल मार्च में शिवसेना शासित बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने उपनगरीय सांताक्रूज में उस इमारत को नोटिस जारी किया था, जहां कंबोज रहते हैं और उसमें उनके फ्लैट हैं। बीएमसी ने यह पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया था कि वहां कोई अवैध परिवर्तन तो नहीं किया गया।

बाद में बीएमसी के एक दल ने भी इमारत का निरीक्षण किया था। तब कंबोज ने आरोप लगाया था कि उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है।

भाषा सिम्मी वैभव

वैभव

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