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एनसीएलटी का बायजू की असाधारण आम बैठक पर रोक लगाने से इनकार

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी | एएनआई
इसरो वैज्ञानिक एन. वलारमथी | ट्विटर/@DrPVVenkitakri1

बेंगलुरु, 28 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की बेंगलुरु पीठ ने ‘थिंक एंड लर्न’ की 29 मार्च को बुलाई गई असाधारण आम बैठक (एजीएम) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

‘थिंक एंड लर्न’ के पास बायजू ब्रांड का स्वामित्व है।

हाल ही में 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर के राइट्स इश्यू के बाद संकटग्रस्त शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए ईजीएम बुलाई गई है।

बायजू के चार निवेशकों के एक समूह ने एनसीएलटी (बेंगलुरु पीठ) के समक्ष कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ उत्पीड़न व कुप्रबंधन का मामला दायर किया है। इसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बायजू रवींद्रन सहित संस्थापकों को बाहर करने और एक नया निदेशक मंडल नियुक्त करने की अपील की गई है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह रवींद्रन को बाहर करने के निवेशक समूह के प्रयासों से जुड़े मामले पर दो महीने बाद ही विचार करेगा।

याचिका पर टाइगर एंड आउल वेंचर्स सहित अन्य शेयरधारकों के समर्थन के साथ-साथ चार निवेशकों प्रोसस, जनरल अटलांटिक, सोफिना और पीक-XV द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

एनसीएलटी ने 27 फरवरी के एक अंतरिम आदेश में कहा था कि राइट्स इश्यू के जरिये कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि को एक अलग ‘एस्क्रो’ खाते में रखा जाना चाहिए और मामले का निपटारा होने तक वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

भाषा अजय निहारिका

अजय

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