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निदेशक नियुक्त नहीं करने पर आईओसी, गेल, ओएनजीसी पर लगातार तीसरी तिमाही जुर्माना लगा

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी | एएनआई
इसरो वैज्ञानिक एन. वलारमथी | ट्विटर/@DrPVVenkitakri1

नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज तेल और गैस कंपनियों- इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), ओएनजीसी और गेल (इंडिया) पर उनके निदेशक मंडल में निदेशकों की अनिवार्य संख्या रखने के मानदंड को पूरा नहीं करने के चलते लगातार तीसरी तिमाही में जुर्माना लगाया गया है।

शेयर बाजार पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तेल रिफाइनिंग और ईंधन विपणन कंपनियों आईओसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल), गैस कंपनी गेल और तेल रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) एवं मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) पर कुल 32.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सभी कंपनियों ने शेयर बाजार पर अलग-अलग दी सूचना में 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही में स्वतंत्र निदेशकों या अनिवार्य महिला निदेशक की अपेक्षित संख्या नहीं होने के कारण बीएसई और एनएसई द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण दिया। कंपनियों ने हालांकि बताया कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जानी है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है।

पिछली दो तिमाहियों में भी कंपनियों को इसी कारण से जुर्माने का सामना करना पड़ा था।

सार्वजनिक क्षेत्र की छह कंपनियों ने शेयर बाजार को अलग-अलग दी सूचना में कहा कि उन पर तीसरी तिमाही के लिए 5,42,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ओएनजीसी, एचपीसीएल, एमआरपीएल, गेल और ओआईएल को अपने बोर्ड में जरूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं होने के लिए जुर्माना का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर आईओसी को अपने निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं रखने के लिए जुर्माना का सामना करना पड़ा।

मानदंडों के अनुसार कंपनियों को कार्यकारी या कार्यात्मक निदेशकों के समान अनुपात में स्वतंत्र निदेशक रखने होते हैं। निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक का होना भी जरूरी है।

भाषा अनुराग पाण्डेय

पाण्डेय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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