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गृह मंत्रालय ने एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ की वैधता 30 जून तक बढ़ाई

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी | एएनआई
इसरो वैज्ञानिक एन. वलारमथी | ट्विटर/@DrPVVenkitakri1

नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को उन सभी एफसीआरए पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है जिनके लाइसेंस 31 मार्च को समाप्त हो रहे हैं। उससे उन एनजीओ को राहत मिली है जिनके नवीनीकरण आवेदन अभी विचाराधीन हैं।

मंत्रालय ने उन सभी एनजीओ को 30 जून तक का समय दिया है जिनकी पांच साल की वैधता अवधि एक अप्रैल, 2024 और 30 जून, 2024 के बीच समाप्त हो रही है, ताकि वे अपनी वैधता समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकें।

कानून के अनुसार, विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के तहत पंजीकृत कराना होगा।

गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने जनहित में एफसीआरए पंजीकृत संस्थाओं के एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ाने का फैसला किया है, जिनकी वैधता 25 सितंबर, 2023 के सार्वजनिक नोटिस के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी गई थी और जिनका नवीनीकरण आवेदन लंबित है।

इसमें कहा गया है कि वैधता अब 30 जून, 2024 तक या नवीनीकरण आवेदन के निपटान की तारीख तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी गई है।

गृह मंत्रालय ने उन एफसीआरए पंजीकृत संस्थाओं की वैधता भी बताई, जिनकी पांच साल की वैधता अवधि एक अप्रैल, 2024 से 30 जून, 2024 तक समाप्त हो रही है और जिन्होंने पांच साल की वैधता की समाप्ति से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है या आवेदन करेंगे। यह अवधि 30 जून, 2024 तक या नवीनीकरण आवेदन के निपटान की तारीख तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाएगी। 17 जुलाई 2023 तक देश में 16,301 एनजीओ थे जिनके पास वैध एफसीआरए लाइसेंस था।

केंद्र सरकार ने कानून के उल्लंघन के लिए पिछले पांच वर्षों में 6,600 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए थे। कुल मिलाकर, पिछले दशक में 20,693 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

पिछले साल संसद में बताए गए आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 में एफसीआरए-पंजीकृत 13,520 संघों या एनजीओ को 55,741.51 करोड़ रुपये का विदेशी योगदान प्राप्त हुआ।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय

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