होम देश अर्थजगत सरकार ने कुछ निर्यात इकाइयों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से छूट दी

सरकार ने कुछ निर्यात इकाइयों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से छूट दी

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी | एएनआई
इसरो वैज्ञानिक एन. वलारमथी | ट्विटर/@DrPVVenkitakri1

नयी दिल्ली, आठ मार्च (मार्च) सरकार ने शुक्रवार को अग्रिम स्वीकृति रखने वाली और निर्यात-उन्मुख इकाइयों (ईओयू) को निर्यात के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग होने वाले आयातित वस्तुओं को अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से छूट दे दी।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि यह छूट पूर्व-आयात शर्तों के साथ होगी और उस कच्चे माल का उपयोग निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में ही किया जाएगा।

अधिसूचना के मुताबिक, ‘‘अग्रिम स्वीकृति रखने वाले और ईओयू द्वारा आयातित कच्चे माल को अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) से छूट देने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।’’

इसके मुताबिक, अगर सामग्री का उपयोग नहीं हुआ है तो उसे संबंधित जीएसटी/ सीमा शुल्क अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट कर दिया जाएगा।

अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से घटिया उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाने, अनुचित व्यापार गतिविधियों को रोकने और उपभोक्ता हितों के साथ पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश घरेलू स्तर पर विनिर्मित और आयातित उत्पादों पर लागू होते हैं। भारत के भीतर और बाहर की प्रत्येक विनिर्माण इकाई को घरेलू बाजार में बिक्री के लिए इन आदेशों का पालन करना होगा।

भाषा रमण प्रेम

प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

Exit mobile version