नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने व्यापारियों, फल विक्रेताओं और खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओ) को फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग ना करने के लिए चेतावनी दी है। नियामक ने कहा कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नियामक ने इसके लिए एथिलीन जैसे उपयुक्त पदार्थों का उचित तरीके से उपयोग करने को कहा है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एक बयान में कहा कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के उप-विनियमन में प्रावधान के तहत कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
बयान के अनुसार, कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाली एसिटलीन गैस फल पकाने में शामिल लोगों के लिए भी उतनी ही हानिकारक है।
भाषा अनुराग पाण्डेय
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