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विमान में खान-पान उपलब्ध कराने वाले खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करें : एफएसएसएआई

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी | एएनआई
इसरो वैज्ञानिक एन. वलारमथी | ट्विटर/@DrPVVenkitakri1

नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एयरलाइंस और फ्लाइट कैटरर्स (उड़ान में खान-पान उपलब्ध कराने वालों) को अपने खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने और उचित लेबलिंग के माध्यम से यात्रियों को परोसी जाने वाली वस्तुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है।

खाद्य नियामक ने बयान में कहा कि एयरलाइन कैटरिंग उद्योग के भीतर मौजूदा खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करने और उसे बढ़ाने के लिए 16 जनवरी को प्रमुख फ्लाइट कैटरर्स और एयरलाइंस के साथ एक बैठक बुलाई थी।

बैठक का उद्देश्य सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना और यात्रियों को उड़ान के दौरान सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को मजबूत करना था।

बयान में कहा गया है, ‘‘फ्लाइट में दिये जाने वाले भोजन के संबंध में यात्रियों के लिए आसानी से उपलब्ध जानकारी की कमी के बारे में एक आम चिंता को स्वीकार करते हुए एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ने सभी फ्लाइट कैटरर्स और एयरलाइंस को खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के उप-विनियम 5 (10) (एफ) और 8 (4) का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।’’

इस निर्देश का उद्देश्य यात्रियों को उड़ानों के दौरान परोसे जाने वाले भोजन की प्रकृति, उत्पत्ति और विनिर्माण-संबंधी विवरणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करके पारदर्शिता में सुधार करना है।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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