नयी दिल्ली, आठ मई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने निवेश सलाहकारों (आईए) की गतिविधियों से संबंधित जानकारी देने के लिए समय-समय पर मानकीकृत रिपोर्टिंग का बुधवार को एक प्रारूप जारी किया जिसमें सलाहकारों को अपने सोशल मीडिया खातों के बारे में भी बताने को कहा गया है।
फिलहाल ‘निवेश सलाहकार प्रशासन और पर्यवेक्षण निकाय’ (आईएएएसबी) तदर्थ आधार पर निवेश सलाहकारों से जानकारी मांगता है। इस निकाय को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेश सलाहकारों के प्रशासन और पर्यवेक्षण के लिए मान्यता दी हुई है।
सेबी के नए प्रारूप के तहत निवेश सलाहकारों को अपने सोशल मीडिया हैंडल, सलाहकार शुल्क लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक खातों, एनआईएसएम प्रमाणन विवरण, सेबी या आईएएएसबी द्वारा किए गए पिछले निरीक्षण के बारे में जानकारी, आधे साल में जारी किए गए विज्ञापनों का ब्योरा देना होगा।
सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि निवेश सलाहकारों को अपने खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायतों के प्रकाशन की भी जानकारी देनी होगी।
निवेश सलाहकारों को प्रत्येक वित्त वर्ष में 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली छमाही के लिए समय-समय पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।
सेबी ने कहा कि निवेश सलाहकारों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त छमाही अवधि के लिए आवधिक रिपोर्ट पर्यवेक्षी निकाय द्वारा परिपत्र जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर आईएएएसबी को जमा करनी होगी।
बाद की छमाही के लिए आईए को छमाही खत्म होने के सात कामकाजी दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करनी होगी।
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