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दिल्ली पुलिस प्रख्यात निशानेबाजों को ‘अखिल भारतीय’ वैधता वाला शस्त्र लाइसेंस जारी करे : उपराज्यपाल

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी | एएनआई
इसरो वैज्ञानिक एन. वलारमथी | ट्विटर/@DrPVVenkitakri1

नयी दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा) उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह प्रख्यात निशानेबाजों को केवल दिल्ली के बजाय ‘अखिल भारतीय’ स्तर पर वैधता वाले नए शस्त्र लाइसेंस जारी करे। राजनिवास के अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि यह निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि निशानेबाजों को विभिन्न खेल आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए अक्सर देशभर में यात्रा करनी होती है।

उन्होंने बताया कि उनके कारतूस खरीदने का कोटा भी सालाना 20 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। अब खिलाड़ी एक बार में 10 के बजाय 1,000 कारतूस खरीद सकेंगे।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ उपराज्यपाल द्वारा लाइसेंसिंग प्रक्रिया को तर्कसंगत और आसान बनाने के निर्णायक प्रयास के बाद दिल्ली पुलिस ने हथियार लाइसेंस देने में बड़ा सुधार किया है जिसपर अब तक पक्षपात, भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगते थे। इस फैसले से आवेदकों को राहत मिलेगी खासतौर पर निशानेबाजी के खेल वाले खिलाड़ियों को।’’

उन्होंने बताया कि इस फैसले से लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटान के अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नए आवेदनों का निपटारा एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध तरीके से किया जाए, जिसे इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से संशोधित किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल ने हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण को तर्कसंगत बनाने का भी निर्देश दिया है। अबतक ऑनलाइन पोर्टल हथियार लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं करता था। उन्होंने कहा, ‘‘सक्सेना ने दिल्ली पुलिस से सभी सेवाओं – नए लाइसेंस, नवीनीकरण, क्षेत्र की वैधता, पंजीकरण, हथियारों की बिक्री आदि को समयबद्ध करने के लिए कहा है।’’

अधिकारी ने कहा कि सक्सेना ने पुलिस से इस साल के अंत तक लगभग सभी 6,000 लंबित आवेदनों का निपटारा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह, नए लाइसेंस के साथ-साथ नवीनीकरण के लिए अबतक आवश्यक सभी अनावश्यक दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है और जो अनावश्यक पाए जाने पर उन्हें जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी।

अधिकारी ने बताया कि सक्सेना ने संशोधित शस्त्र लाइसेंसिंग पोर्टल को मार्च के अंत तक क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने बताया कि संशोधित पोर्टल आवेदकों को अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉल के माध्यम से अपने साक्षात्कार की तारीख और समय निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा।इसका उद्देश्य अधिकारियों के सीधे हस्तक्षेप को कम करना है जिनपर अक्सर उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का आरोप लगता है।

अधिकारी ने बताया उपराज्यपाल के निर्देश पर 15 जनवरी से दिल्ली पुलिस ने इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी)से आवेदकों के आपराधिक रिकॉर्ड (यदि कोई हो) की पुष्टि करने के बाद स्थानीय पुलिस रिपोर्ट (एलपीआर) की लंबित अवधि के दौरान अनंतिम नवीनीकरण देना शुरू कर दिया है।

ऐसे मामलों में, दिल्ली पुलिस नियत समय में नकारात्मक पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर लाइसेंस के नवीनीकरण को रद्द कर सकती है।

भाषा धीरज संतोष

संतोष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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