होम देश दिल्ली की अदालत ने छात्र कार्यकर्ताओं नरवाल, तनहा और देवांगना की तत्काल...

दिल्ली की अदालत ने छात्र कार्यकर्ताओं नरवाल, तनहा और देवांगना की तत्काल रिहाई के दिए आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय के इन छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने के दो दिन बाद अदालत ने यह आदेश दिया.

पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता नताशा नरवाल (बाएं) और देवांगना कालिता | विशेष प्रबंध

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तनहा और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा देवांगना कालिता और नताशा नरवाल को तत्काल जेल से रिहा करने का बृहस्पतिवार को ओदश दिया.

दिल्ली उच्च न्यायालय के इन छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने के दो दिन बाद अदालत ने यह आदेश दिया. इन्हें पिछले साल फरवरी में दंगों से जुड़े एक मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था. इन्हें उनके पते और जमानतदारों से जुड़ी जानकारी पूर्ण ना होने का हवाला देते हुए समय पर जेल से रिहा नहीं किया गया था.

गौरतलब है कि 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्व दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा भड़क गई थी, जिसने सांप्रदायिक टकराव का रूप ले लिया था. हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी तथा करीब 200 लोग घायल हो गए थे. इन तीनों पर इनका मुख्य ‘साजिशकर्ता’ होने का आरोप है.


यह भी पढ़ें: कोविड की दूसरी लहर में हुई मौतों के हैरतअंगेज आंकड़े वास्तव में क्या बताते हैं: योगेंद्र यादव


 

Exit mobile version