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एनजीओ की नया एनआरआई आयोग गठित करने की याचिका पर फैसला करें: केरल की अदालत ने राज्य सरकार से कहा

कोच्चि, 25 मई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि वह मलयाली प्रवासियों की शिकायतों से निपटने के वास्ते राज्य में एक नया एनआरआई (अनिवासी भारतीय) आयोग गठित करने से जुड़ी एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की याचिका पर विचार करे और चार महीने के भीतर इस पर फैसला करे।

न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने केरल सरकार से एनजीओ ‘प्रवासी लीगल सेल’ द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन पर फैसला करने को कहा है।

एनजीओ का दावा है कि एनआरआई आयोग अपने अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के बाद से कई महीनों से सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहा है।

अदालत ने यह निर्देश देने के साथ ही एनजीओ द्वारा दायर याचिका का निस्तारण किया।

याचिका में दावा किया गया था कि सक्रिय एनआरआई आयोग के अभाव में प्रवासियों की कई शिकायतों व समस्याओं का निपटारा नहीं हो पा रहा है। एनजीओ के अध्यक्ष अधिवक्ता जोस अब्राहम ने आदेश की जानकारी दी। उन्होंने अपनी याचिका में राज्य सरकार को, बिना किसी देरी के अध्यक्ष नियुक्त करके आयोग को सक्रिय करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया था।

एनजीओ ने कहा कि उसने इस संबंध में इस साल मार्च में प्रतिवेदन दिया था लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की।

भाषा निहारिका मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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