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उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर यूपी पुलिस ने बढ़ाया इनाम

प्रयागराज पुलिस ने शनिवार को अतीक अहमद के आवास पर छापा मारा, जिसके दौरान उन्होंने एक पोस्टर बरामद किया, जिसमें लिखा था 'रात कितनी भी काली हो सवेरे जरूर होता है.'

अतीक अहमद, फाइल फोटो | ANI

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पुलिस ने शनिवार को उमेश पाल हत्याकांड में जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम दोगुना करने की घोषणा की.

यूपी पुलिस ने इनाम की राशि 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी है.

कानून व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) प्रशांत कुमार ने कहा, ‘शाइस्ता परवीन के लिए इनाम राशि 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है, जो फिलहाल फरार है.’

शाइस्ता ने हाल ही में अदालत में जमानत याचिका दायर की और कहा कि उन्हें उमेश पाल मर्डर केस में झूठा फंसाया गया है.

एडीजी कुमार ने कहा, ‘इलाहाबाद जिला अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है.’

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उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसका परिवार सवालों के घेरे में आ गया था.

‘रात कितनी भी काली हो सवेरे जरूर होता है’

उधर, प्रयागराज पुलिस ने शनिवार को गैंगस्टर से राजनेता और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अतीक अहमद के प्रयागराज स्थित आवास पर छापा मारा, जिसके दौरान उन्होंने एक पोस्टर बरामद किया, जिसमें लिखा था ‘रात कितनी भी काली हो सवेरे जरूर होता है.’

पुलिस ने कहा कि पोस्टर एक रजिस्टर से बरामद किया गया था जिसमें अतीक अहमद के लेन-देन का हिसाब था.

इससे पहले 27 फरवरी को अहमद के यूनिवर्सल अपार्टमेंट स्थित फ्लैट पर पुलिस ने दो लग्जरी कारों को जब्त किया था.

कुछ शूटरों ने उसके अपार्टमेंट में शरण ली होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा.

28 मार्च को, अहमद को एक एमपी-एमएलए अदालत ने दोषी ठहराया और बसपा नेता राजू पाल की हत्या के एक प्रमुख गवाह उमेश पाल के अपहरण और हत्या में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

अतीक के खिलाफ पिछले 43 वर्षों में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं. अदालत ने बाहुबली नेता को एक मामले में दोषी ठहराया था.

अदालत ने बाहुबली नेता के अलावा दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को भी उम्रकैद की सजा सुनाई और तीनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

मामले में अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया.

इस साल 24 फरवरी को प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद अहमद को दोषी ठहराया गया.

अहमद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है। पाल के अलावा उनकी सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई.

अहमद, उनके बेटे असद अहमद और पत्नी और बसपा नेता शाइस्ता परवीन के साथ हत्या के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में नामजद किया गया था.


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