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5 करोड़ रुपये रिश्वत मांगने के आरोप, सीबीआई ने दो GST अधिकारियों पर दर्ज किया मामला

आरोप है कि अधिकारियों ने रिश्वत के तौर पर कथित रूप से जमीन और भूखंड के रूप में पांच करोड़ रुपये की मांग भी की थी.

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केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) का लोगो. (फोटो: गेटी इमेजेज)

नई दिल्ली: सीबीआई ने जीएसटी विभाग की पूर्व उपायुक्त सुधा रानी चिलका और विभाग के अधीक्षक श्रीनिवास गांधी बोलिनेनी के खिलाफ कथित रूप से गलत ढंग से इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले का निपटारा करने के लिए पांच करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि यह आरोप लगाया गया है कि हैदराबाद में तैनात अधिकारियों ने 15 अप्रैल, 2019 को एक कंपनी इनफिनिटी मेटल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड से 10 लाख रुपये लिए थे, जो कंपनी कर क्रेडिट मामले में एक जांच का सामना कर रही थी.

उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने रिश्वत के तौर पर कथित रूप से जमीन और भूखंड के रूप में पांच करोड़ रुपये की मांग भी की थी.

कंपनी के तत्कालीन निदेशक जे सत्य श्रीधर रेड्डी, जो भरणी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड में भी निदेशक थे, के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.

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