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न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों से न्यायिक अधिकारियों की छुट्टी के आवेदन पर रिपोर्ट मांगी

नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों से एक फरवरी से लेकर अब तक न्यायिक अधिकारियों से प्राप्त अवकाश आवेदनों के ब्योरे के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

उच्च न्यायालय ने इसमें उस समय को भी शामिल करने के लिए कहा है जब सूचना जिला न्यायालयों की वेबसाइट पर अद्यतन की गई थी।

उच्च न्यायालय ने प्रत्येक मामले में सूचना के अद्यतन की प्रक्रिया में देरी का कारण भी पूछा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश नवीन चावला की पीठ ने कहा, “हम दिल्ली के सभी प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीशों को एक फरवरी, 2022 से प्राप्त अवकाश आवेदनों के संबंध में इस अदालत को एक रिपोर्ट भेजने का निर्देश देते हैं। यह रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर दाखिल की जानी चाहिए।“

अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 अप्रैल को सूचीबद्ध किया और निर्देश दिया कि इस आदेश को उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष द्वारा दिल्ली के सभी प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीशों को अनुपालन के लिए सूचित किया जाए।

उच्च न्यायालय ने यह आदेश अधिवक्ता अमीश अग्रवाल की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों द्वारा छुट्टी की पूर्व सूचना के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, जैसा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है।

भाषा रवि कांत नरेश

नरेश

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