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अदालत ने निवेशक को भुगतान नहीं करने के मामले में स्वामी के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द किया

कोच्चि (केरल), 23 फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने एक्सप्रेस (मलयालम) प्राइवेट लिमिटेड में 1986 में एक निवेशक द्वारा जमा कराए धन का कथित तौर पर भुगतान नहीं करने के मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी की गिरफ्तारी के लिए जारी गैर जमानती वारंट बुधवार को रद्द कर दिया। यह गैर जमानती वारंट एक उपभोक्ता अदालत ने 2012 में जारी किया था। सुब्रमण्यन स्वामी एक्सप्रेस (मलयालम) प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष थे।

न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने निवेशक को उसके धन का भुगतान करने का स्वामी को आदेश देने से संबंधित उपभोक्ता अदालत की सभी कार्यवाही भी रद्द कर दी। उपभोक्ता मंच ने 24 अप्रैल 1996 को यह आदेश दिया था।

उच्च न्यायालय ने स्वामी की याचिका पर यह आदेश दिया। स्वामी ने इस याचिका में उपभोक्ता अदालत के 1996 में दिए आदेश और अपनी गिरफ्तारी के वारंट को चुनौती दी थी।

भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपनी याचिका में दलील दी कि उपभोक्ता अदालत ने कभी उनका पक्ष नहीं सुना और कार्यवाही के संबंध में उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा गया, इसलिए यह आदेश उन पर लागू नहीं किया जा सकता।

भाषा गोला अनूप

अनूप

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