होम देश अदालत ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की तीन अप्रैल तक NIA हिरासत...

अदालत ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की तीन अप्रैल तक NIA हिरासत बढ़ाई

एनआईए ने वाजे के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के सख्त प्रावधानों को लागू किया था. एजेंसी ने उनकी 15 और दिन की हिरासत की मांग की.

निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे | पीटीआई

मुंबई: उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें मिलने के मामले में गिरफ्तार किये गये निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की एनआईए हिरासत बृहस्पतिवार को यहां की एक विशेष अदालत ने तीन अप्रैल तक बढ़ा दी.

वाजे ने विशेष एनआईए अदालत से कहा कि उनका अपराध से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है.

मुंबई में सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे (49) को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने 13 मार्च को गिरफ्तार किया था. वाजे की पिछली रिमांड का समय निकलने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था.

एनआईए ने वाजे के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के सख्त प्रावधानों को लागू किया था. एजेंसी ने उनकी 15 और दिन की हिरासत की मांग की.

वाजे ने सुनवाई के दौरान न्यायाधीश पी आर सितरे से कहा, ‘मुझे बलि का बकरा बनाया गया है और मेरा इस मामले से कोई लेनादेना नहीं है.’

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं

हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.

अभी सब्सक्राइब करें

उन्होंने कहा, ‘मैं डेढ़ दिन तक मामले का जांच अधिकारी रहा और अपनी क्षमता के हिसाब से जो कर सकता था, मैंने किया. लेकिन अचानक से योजना में कहीं कोई बदलाव हो गया. मैं खुद ही एनआईए दफ्तर गया था और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया.’

वाजे ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध कबूल नहीं किया है.

एनआईए के वकील अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत से कहा कि यह जानकर सभी स्तब्ध हैं कि अपराध में एक पुलिसकर्मी शामिल है.


यह भी पढ़ें: ममता ने कहा- भाजपा मुकाबल हार चुकी है, चुनाव आयोग के कामकाज में दे रही दखल


 

Exit mobile version