होम देश अदालत ने भगवान अयप्पा मंदिर के मुख्य पुजारी के चयन के खिलाफ...

अदालत ने भगवान अयप्पा मंदिर के मुख्य पुजारी के चयन के खिलाफ याचिका खारिज की

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी | एएनआई
इसरो वैज्ञानिक एन. वलारमथी | ट्विटर/@DrPVVenkitakri1

कोच्चि, नौ नवंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर के ‘मेलसंथी’ या मुख्य पुजारी के चयन को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति जी गिरीश की पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की वीडियो क्लिपिंग और सीसीटीवी फुटेज देखने तथा दलीलों पर गौर करने के बाद उसे सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर के मुख्य पुजारी के चयन में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं मिला।

इसके साथ ही पीठ ने 2023-24 के लिए सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में 5वें प्रतिवादी (महेश पी एन) के चयन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

भगवान अयप्पा के भक्त मधुसूदनन नंबूदरी ने यह याचिका दायर की थी, जिसमें महेश पी एन के चयन को चुनौती दी गई थी। उन्होंने याचिका में चयन प्रक्रिया नए सिरे से आयोजित करने के लिए निर्देश का अनुरोध किया था।

भाषा अविनाश माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

Exit mobile version