नई दिल्ली: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई है. नवजोत सिद्धू को कोर्ट में सरेंडर करना होगा.
SC allows review application, imposes one-year rigorous imprisonment on Congress leader Navjot Singh Sidhu in a three-decade-old road rage case pic.twitter.com/cyYfsXh92o
— ANI (@ANI) May 19, 2022
34 साल पुराने रोड रेज मामले में एक साल जेल की सजा दी गई. इस मामले में सश्रम कारावास होगी.
कोर्ट ने इससे पहले रोड रेज मामले में नोटिस का दायरा बढ़ाने की मांग वाली एक अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का हवाला देते हुए अपने खिलाफ रोड रेज मामले का दायरा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया.
पटियाला के एक सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने 22 सितंबर, 1999 को सिद्धू और उनके सहयोगी को सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था.
इसके बाद पीड़ित परिवार ने इसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. इसके बाद सिद्धू ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी.
यह भी पढ़ें : राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पूर्व कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ BJP में शामिल हुए