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वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की सूची में किया गया बदलाव, 41 की जगह 38 में अब होगी नीलामी

मंत्रालय इससे पहले महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले स्थित बांदर खान को भी नीलामी की सूची से हटा चुका है. यह कोयला ब्लॉक पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील तादोबा अंधारी बाघ अभयारण्य में पड़ता है.

छत्तीसगढ़ स्थित कोयला खदान, प्रतीकात्मक तस्वीर | फोटो: विशेष प्रबंध

नई दिल्ली: कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक खनन के लिए दिए जाने वाले कोयला ब्लॉकों की सूची को संशोधित किया है. अब 41 की जगह सरकार 38 कोयला ब्लॉकों की ही नीलामी करेगी.

वाणिज्यिक खनन के लिए दिए जाने वाले कोयला ब्लॉकों की संशोधित सूची में जहां छत्तीसगढ़ के धोलेसरा, जारेकला और झारपलम-तांगरघाट के कोयला ब्लॉक को शामिल किया गया है. वहीं राज्य के ही मोरगा दक्षिण, फतेहपुर, मदनपुर उत्तर, मोरगा दो और सायांग को सूची से हटा दिया गया है.

मंत्रालय इससे पहले महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले स्थित बांदर खान को भी नीलामी की सूची से हटा चुका है. यह कोयला ब्लॉक पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील तादोबा अंधारी बाघ अभयारण्य में पड़ता है.

कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘नीलामी के लिए रखी जाने वाली कोयला ब्लॉकों की सूची में संशोधन कर लिया गया है. कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2015 के तहत 11वें चरण और खदान एवं खनिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 के तहत पहले चरण की नीलामी में 38 खानों को रखा जाएगा.’

मंत्रालय में सूची में संशोधन का कोई कारण नहीं बताया है.


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