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धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में दोनों आरोपी दोषी करार

धनबाद, 28 जुलाई (भाषा) धनबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बृहस्पतिवार को ऑटोरिक्शा चालक लखन वर्मा और उसके सहायक राहुल वर्मा को न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में दोषी करार दिया।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने पिछले साल 28 जुलाई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आनंद की हत्या के मामले में लखन वर्मा और राहुल वर्मा को दोषी ठहराया।

न्यायाधीश आनंद की हत्या के मामले में सुनवाई इसी साल फरवरी में शुरू हुई थी।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना, या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप तय किए गए थे।

गौरतलब है कि 49 वर्षीय न्यायाधीश को एक ऑटोरिक्शा ने उस समय टक्कर मार दी थी, जब वह 28 जुलाई, 2021 को सुबह की सैर पर निकले थे।

सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चला है कि न्यायाधीश आनंद धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक सड़क के एक तरफ सैर कर रहे थे, तभी ऑटो रिक्शा उनकी ओर बढ़ा और उन्हें पीछे से टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गये।

झारखंड सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंपा था।

भाषा इन्दु

देवेंद्र पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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