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बेंगलुरु में मांस-मछली की बिक्री पर प्रतिबंध, BBMP बोली- उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा

बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक पूरे बेंगलुरु शहर में मांस-मछली की कुल 3000 से अधिक लाइसेंस प्राप्त दुकानें हैं. साथ ही करीब तीन लाइसेंस प्राप्त बूचड़खाने भी हैं. इसके अलावा कई दुकानें बिना लाइसेंस की है.

प्रतीकात्मक तस्वीर | फोटो: ANI

नई दिल्ली: गणेश चतुर्थी को लेकर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मांस-मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक गणेश चतुर्थी के चलते सभी मांस-मछली के दुकानदारों को इसकी सूचना दे दी गई है. इससे पहले बीबीएमपी ने प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनने वाली गणेश मूर्तियों की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था. अपने आदेश में  बीबीएमपी ने कहा कि सिर्फ मिट्टी से बनी मूर्ति की बिक्री ही की जाएगी. प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की बिक्री पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

साथ ही बीबीएमपी ने गणेश चतुर्थी मेले के आयोजकों को यह आदेश दिया गया है कि वे किसी से भी दान के नाम पर जबरन पैसे ने वसूले.

बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक पूरे बेंगलुरु शहर में मांस-मछली की कुल 3000 से अधिक लाइसेंस प्राप्त दुकानें हैं. साथ ही करीब तीन लाइसेंस प्राप्त बूचड़खाने भी हैं. इसके अलावा कई दुकानें बिना लाइसेंस की है.


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