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अरुणाचल विधानसभा ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को स्वीकार किया

ईटानगर, आठ सितंबर (भाषा) अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 (संशोधन अधिनियम 2011) को बृहस्पतिवार को एक सरकारी प्रस्ताव के जरिए स्वीकार कर लिया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ए लिबांग ने सदन में सरकारी प्रस्ताव पेश किया।

इस कानून को संसद ने पारित किया था जिसे क्रमशः आठ जुलाई 1994 और 27 सितंबर 2011 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी।

प्रस्ताव पर बयान देते हुए लिबांग ने कहा कि चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों को हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण को विनियमित करने के लिए और मानव अंगों की खरीद-फरोख्त की रोकथाम के लिए अधिनियम को अपनाना जरूरी है।

बाद में ध्वनि मत से सदन ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

भाषा नोमान संतोष

संतोष

संतोष

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