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‘देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी’, BJP छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तारी का वारंट

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अनिल तिवारी ने बताया कि मौर्य के खिलाफ 18 दिसंबर 2014 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन वह इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे.

स्वामी प्रसाद मौर्य | ANI

सुलतानपुर: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद बुधवार को सुलतानपुर की एक अदालत ने देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के एक मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अनिल तिवारी ने बताया कि देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मौर्य के खिलाफ 18 दिसंबर 2014 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन इस मामले में मौर्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था.

उन्होंने बताया कि 6 माह की अवधि पूरी हो जाने पर अदालत में आज 12 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य को हाजिर होने था, मगर उनके उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया.

मामले में अगली सुनवाई अब 24 जनवरी को होगी.

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