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पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी ‘रेड बुक’ के अनुसार 26/11 हमले में शामिल लश्कर के 18 लोग अभी भी फरार

पाकिस्तान एफआईए की 'रेड बुक' लिस्टिंग से उन गुर्गों के जटिल जाल के बारे में नई जानकारी मिलती है, जिनका इस्तेमाल लश्कर ने 10 सदस्यीय हमलावर टीम का समर्थन करने के लिए किया था, जिसने नवंबर 2008 में कम से कम 166 लोगों की हत्या कर दी थी.

26/11 मुंबई हमला | पीटीआई

नई दिल्ली: 26/11 के आतंकवादी हमले में शामिल रहने वालों के रूप में पहचाने गए अठारह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) आतंकवादियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. हालांकि पाकिस्तान में जांचकर्ता सटीक पते, तस्वीरें और पहचान, आंतरिक रिकॉर्ड प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं. देश की संघीय जांच एजेंसी ने यह खुलासा किया है.

इन अठारह लोगों पर नवंबर 2008 के हमले में इस्तेमाल किए गए उपकरणों के लिए धन जुटाने और हमला टीम को मुंबई ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो मछली पकड़ने वाली नौकाओं को चलाने का आरोप है.

एफआईए की तथाकथित रेड बुक में सूचीबद्ध, जिसमें पाकिस्तान के सबसे वांछित आतंकवादियों के नाम शामिल हैं, अठारह लोगों में बहावलपुर स्थित शाहिद गफूर, मछली पकड़ने वाली नौकाओं के कप्तान अल-हुसैनी और अल-फौज और खैबर पख्तूनख्वा के अहमद सईद, जिसने हमले के लिए 21,00,000 पीएनआर जुटाया था, शामिल है.

एफआईए ने फैसलाबाद निवासी इफ्तिखार अली पर आरोप लगाया है कि उसने एन्क्रिप्टेड ऑनलाइन फोन लिंक के लिए 250 डॉलर का भुगतान किया था, जिसने लश्कर नियंत्रकों को हमलावरों के साथ संवाद करने की अनुमति दी थी. साथ ही मुल्तान स्थित मुहम्मद अमजद खान का भी नाम सूची में है, जिसने मोटर-संचालित आउटबोर्ड खरीदा था, वह डोंगी जो आतंकवादियों को मुंबई के तट तक ले गई.

चित्रण: सोहम सेन/दिप्रिंट
चित्रण: सोहम सेन/दिप्रिंट

भले ही पाकिस्तान में एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने उन सात लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाना शुरू कर दिया, जिनके बारे में एफआईए ने आरोप लगाया है कि 2009 में हमलावरों को प्रशिक्षित किया गया था- उनमें शीर्ष लश्कर कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी, अब्दुल वाजिद और मजहर इकबाल शामिल थे लेकिन प्रक्रियात्मक कारणों से इसे रोक दिया गया है.

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आतंकवाद विरोधी अदालत मांग कर रही है कि भारत से 27 गवाह साक्ष्य देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष उपस्थित हों और बचाव पक्ष के वकील उनसे जिरह करें. अपनी ओर से, भारत ने गवाहों को ऑनलाइन पेश करने की पेशकश की है लेकिन अदालत ने अब तक अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया है.

एक भारतीय खुफिया अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “इन आरोपियों को ढूंढना एफआईए के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए था, क्योंकि वे विभिन्न वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रत्यक्षदर्शी गवाही देने में सक्षम होंगे, जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है.”

“यह विश्वास करना कठिन है कि तस्वीरें और पहचान विवरण होने के बावजूद, एफआईए अठारह लोगों में से एक का भी पता लगाने में असमर्थ रही है.”

हमले में एकमात्र आतंकवादी लश्कर आतंकवादी मोहम्मद अजमल कसाब को 2012 में यरवदा जेल में फांसी दे दी गई थी.

अदियाला जेल में रहने के दौरान कुख्यात रूप से विलासितापूर्ण विशेषाधिकारों का आनंद लेने वाले लखवी को 2015 में जमानत मिल गई. हालांकि लखवी सहित कई वरिष्ठ लश्कर नेताओं को बाद में आतंक-वित्तपोषण के आरोपों में दोषी ठहराया गया था लेकिन एफआईए के 26/11 मामले में कोई सजा नहीं हुई है.

शीर्ष लश्कर ऑपरेटिव साजिद मीर– जिसे पिछले साल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक में भारत द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी किए गए इंटरसेप्ट ऑडियोटेप में इजरायली बंधक रिवका होल्त्ज़बर्ग को फांसी देने का आदेश देते हुए सुना गया था- को भी पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने दोषी ठहराया है. हालांकि, आरोपों की प्रकृति और सबूत अज्ञात हैं.

2018 के एक साक्षात्कार में, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की खुफिया सेवाओं द्वारा जांच पर दबाव डालने का संकेत देते हुए कहा था: “आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं. उन्हें नॉन-स्टेट एक्टर्स कहें, क्या हमें उन्हें सीमा पार करने और मुंबई में 150 लोगों की हत्या करने की अनुमति देनी चाहिए? मुझे यह स्पष्ट कीजिए. हम ट्रायल पूरा क्यों नहीं कर सकते?


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26/11 मामले में नई परतें

रेड बुक की सूची से उन गुर्गों के जटिल नेटवर्क के बारे में नई जानकारी मिलती है, जिनका इस्तेमाल लश्कर ने दस सदस्यीय हमले वाली टीम का समर्थन करने के लिए किया था, जिसमें कम से कम 166 लोग मारे गए थे.

रेड बुक में सभी अठारह लोगों की पहचान लश्कर के सदस्यों या पूर्व सदस्यों के रूप में की गई है, जिससे पता चलता है कि आतंकवादी समूह ने ऑपरेशन के प्रत्येक तत्व के लिए प्रशिक्षित कैडरों का इस्तेमाल किया, यहां तक कि हमले में इस्तेमाल की गई नौकाओं को चलाने तक.

रेड बुक के अनुसार, अल-हुसैनी नाव बलूचिस्तान के तुरबत के नशीले पदार्थों की तस्करी के केंद्र शाहदाद के निवासी मुहम्मद खान द्वारा लश्कर को प्रदान की गई थी. एफआईए का कहना है कि ऑपरेशन में इस्तेमाल की गई दूसरी नाव, अल-फौज, मुहम्मद अमजद खान ने खरीदी थी, जिन्होंने डोंगी भी खरीदी थी.

जबकि एफआईए का दावा है कि 26/11 के बाद अल-हुसैनी या तो नष्ट हो गया था या डूब गया था. वहीं अल-फौज कराची के बंदरगाह पर पाया गया था.

चित्रण: मनीषा यादव/दिप्रिंट

रेड बुक रिकॉर्ड के अनुसार, नावों को साहीवाल निवासी मुहम्मद उस्मान, लाहौर निवासी अतीक-उर-रहमान, हफीजाबाद निवासी रियाज अहमद, गुजरांवाला निवासी मुहम्मद मुश्ताक, डेरा गाजी खान निवासी मुहम्मद नईम, सरगोधा निवासी अब्दुल शकूर, मुल्तान निवासी मुहम्मद साबिर, लोधरान निवासी मुहम्मद उस्मान, रहीम यार खान निवासी शकील अहमद द्वारा संचालित किया गया था.

एफआईए जांचकर्ताओं ने अब तक यह खुलासा नहीं किया है कि क्या इन व्यक्तियों को मछली पकड़ने वाली नौकाओं को संचालित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था या मौजूदा दल में से भर्ती किया गया था.

ऑपरेशन के फाइनेंसरों में रावलपिंडी के मुहम्मद उस्मान ज़िया शामिल थे, जिन्होंने पीएनआर 80,000 प्रदान किया था और खानेवाल निवासी मुहम्मद अब्बास नासिर, जिन्होंने पीएनआर 2,53,690 का योगदान दिया था. कसूर निवासी जावेद इकबाल ने पीएनआर 1,86,430 दिया, जबकि मंडी बहाउद्दीन निवासी मुख्तार अहमद ने दूसरा पीएनआर 2,98,047 डाला.

संभवतः स्थानीय लश्कर समर्थकों के नेटवर्क से जुटाई गई धनराशि हम्माद अमीन सादिक और शाहिद जमील रियाज़ के बैंक खातों में जमा की गई थी, जैसा कि जांचकर्ताओं ने पहले दिखाया था.


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टालमटोल वाला रवैया

भले ही कुछ लश्कर नेताओं पर 26/11 के आतंकवादी हमले में उनकी कथित भूमिका के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है लेकिन अभी भी कई अन्य महत्वपूर्ण लोगों का कोई पता नहीं है, जिनके इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से करीबी संबंध होने का आरोप है.

उदाहरण के लिए, मुजम्मिल भट, जिस पर हमला टीम के कई सदस्यों को प्रशिक्षित करने का आरोप है, दिसंबर 2008 में मुजफ्फराबाद के पास लश्कर शिविर पर छापे के बाद गायब हो गया. पाकिस्तान में किसी भी कानूनी दस्तावेज में भट का कोई उल्लेख नहीं है.

वर्षों तक, पाकिस्तान 26/11 के एक अन्य शीर्ष ऑपरेटिव, साजिद मीर के ठिकाने के बारे में जानकारी से इनकार करता रहा. बहुराष्ट्रीय वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा प्रतिबंधों की धमकी का सामना करते हुए, हालांकि, मीडिया रिपोर्टों ने बाद में इस्लामाबाद के हवाले से कहा कि उसने मीर पर एक सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया और उसे दोषी ठहराया. लेकिन उसका वर्तमान ठिकाना किसी को पता नहीं है.

इस बात पर भी कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या लखवी सहित अन्य संदिग्धों पर सैन्य अदालतों द्वारा इसी तरह मुकदमा चलाया गया है.

(संपादन: कृष्ण मुरारी)

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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