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वीवो धन शोधन मामला: दिल्ली की अदालत ने तीन आरोपियों को जमानत दी

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी | एएनआई
इसरो वैज्ञानिक एन. वलारमथी | ट्विटर/@DrPVVenkitakri1

नयी दिल्ली, पांच मई (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ धन शोधन मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता ने एक मई को पारित आदेश में भूपिंदर कौर, गगनदीप सिंह और वेइगांग वांग को राहत दी।

न्यायाधीश ने आंध्र प्रदेश में रहने वाले वांग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी के दुबे की दलीलों को स्वीकार कर लिया कि जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था।

मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते समय न्यायाधीश द्वारा जारी समन के अनुपालन में आरोपी अदालत में पेश हुए थे।

दुबे ने अदालत को बताया कि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी जांच के दौरान शामिल नहीं हुए या सहयोग नहीं किया।

न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों की ज़मानत अर्जियों को स्वीकार कर लिया।

ईडी ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए दावा किया था कि आरोपियों के भागने का खतरा है और उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।

ईडी ने चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े धन शोधन गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया था।

ईडी ने आरोप लगाया था कि भारत में कर के भुगतान से बचने के लिए वीवो द्वारा 62,476 करोड़ रुपये की राशि ‘अवैध रूप से’ चीन भेजी गई थी।

भाषा नोमान दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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